POST OFFICE GUIDE PART-2 Hindi short notes for LGO SA/PA and IPO Exam ,डाकघर गाइड भाग- 2


डाकघर गाइड भाग- 2

संगठन

  • विदेश डाक वस्तुओं में पत्र डाक तथा पार्सल डाक आती है
  • विश्व डाक संघ की स्थापना अट्ठारह सौ 74 में हुई थी इसका मुख्यालय वर्ण में है वर्तमान में इसके 182 सदस्य देश हैं
  • एशियाई प्रशांत महासागरीय डाक संघ ए पी पी यू की स्थापना 1992 में हुई थी इसका मुख्यालय बैंकॉक में है वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं
  • ए पी पी यू के सदस्य देशों के साथ पत्र डाक को छोड़ अन्य डाक वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए यूपी के करार लागू होते हैं
  • अंतर्देशीय विनिमय विदेश डाक वस्तुओं पर भी लागू होते हैं

 पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य विनिमय

  • विदेश डाक में पत्र डाक की श्रेणी में पत्र पोस्टकार्ड पंजीकृत समाचार पत्र मुद्रित पुस्तक के छोटे पैकेट  हवाई पत्र तथा नेत्रहीनों के लिए साहित्य सम्मिलित हैं
  • सेवा के स्थगन में स्थिति में प्रेषक कोड डाक शुल्क विशेष शुल्क और हवाई अधिभार वापस किया जा सकता है
  • जिन लिफाफा के सिरों पर रंगीन धारियां हो उन्हें केवल हवाई डाक पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है
  • ऐसे लिफाफे जिनमें 1 से अधिक पारदर्शी कागज लगाए गए हो विदेश डाक में स्वीकार नहीं की जाएगी
  • पता स्पष्ट अक्षरों में सेमन अक्षरों एवं अरबी अंको में लिखा जाना चाहिए
  • डाक शुल्क की पूर्व अदायगी के लिए बड़े शहरों में कम से कम 500 पैकेट तथा छोटे शहरों में ढाई सौ पैकेट एक बार में डाक से भेजना ने जरूरी है
  • पंजीकृत डाक पर डाक शुल्क की पूर्व अदायगी के लिए कम से कम 50 बस तू यह सम्मान वजन और एक जैसी होनी चाहिए।

भारतीय डाक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर

  • गंतव्य विदेशों में डाक का विवरण उनके आंतरिक कानून एवं विनिमयों के अनुसार किया जायेगा
  • अदत शुल्क या अपर्याप्त दत्त शुल्क वाले सरकारी पत्रों पर डाक शुल्क उन्हीं दरों से लगाया जाएगा जिन दरों पर प्राइवेट पत्रों पर लगाया जाता है।
  • डाक का वजन 500 ग्राम से अधिक होने एवं 7 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता द्वारा डाक नहीं ली जाती है तो आठवें दिन मालगोदाम प्रभार लिया जाएगा
  • पत्र डाक की प्रथम श्रेणी की डाक भारत में हवाई मार्ग से निशुल्क पुनः प्रेषित की जाएगी
  • भारत से बाहर सेवारत भारतीय सेनाओं के कर्मियों की डाक भारतीय सेना डाकघर या नौसेना कार्यालय बम्बई के पते पर भेजी जाएगी।
  • सीमा शुल्क लगने योग्य पत्र डाक की वस्तुओं तथा सभी छोटे पैकेटों के साथ c-1 और विस्तृत घोषणा फॉर्म c-2/c-p3 हरे लेवल लगाए जाएंगे जिन वस्तुओं का मूल्य 3400 से कम हो और रुपए 3400 से अधिक मूल्य वाली वस्तुएं c-2/cp-3 लेवल लगाए जाएंगे

पत्र डाक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित शर्तें

  • ऐसी वस्तु है जिन पर सीमा शुल्क लगता हो पत्रों में रखने की मनाही है लेकिन कुछ मामले में केवल पंजीकृत पत्र में भेजने की अनुमति है
  • पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीयदरों से दुगना डाक शुल्क प्राप्त करता से वसूल किया जाएगा पत्र का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम होगा
  • भूटान बांग्लादेश तथा नेपाल के अलावा विदेशों को पत्र भेजने के लिए अंतरराष्ट्रीय पत्र कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।
  • भूटान बांग्लादेश तथा नेपाल के अतिरिक्त विदेश डाक में जवाबी पोस्टकार्ड सेवा उपलब्ध नहीं है।
  • जिन पोस्टकार्ड ओं में शर्तें पूरी ना होती हूं उन पत्रों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार डांस शुल्क लिया जाएगा।
  • पत्र के पिछली तरफ यदि डाक टिकट चिपकाया गया है तो उसे अदत शुल्क माना जाएगा।
  • मुद्रित कागज की विदेश डाक में दो श्रेणियां हैं 1 साधारण मुद्रित कागज 2 समाचार पत्र।
  • शादी के छापे निमंत्रण पत्र के पैकेट मुद्रित डाक माने जाएंगे।
  • नोटिस की संख्या अधिक 20 हो तो उन्हें पत्र डाक नहीं माना जाएगा
  • पंजीकृत समाचार पत्र का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम होगा तथा मुद्रित पुस्तिका का 5 किलोग्राम तक हो सकेगा।
  • श्रीलंका नेपाल भूटान तथा पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में प्राप्तकर्ता को मुद्रित कागज के विशेष थैली के प्रेषण प्राप्ति के लिए थोक थैला प्रणाली शुरू की गई
  • ठोक थैला प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक थैला 5 किलोग्राम से कम तथा 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए
  • परिमंडल अध्यक्ष जमानत की रकम का निर्धारण एक माह में दे डाकघर की अनुमानित रकम और एक बार प्रेषण के लिए दिए एक या अधिक डाक थैलों की लागत पर निर्भर करेगा
  • प्रत्येक माह 10 तारीख को ग्राहक को बिल भेजा जाएगा जिसका भुगतान अगले 7 दिन में करना होगा
  • थोक थैले ग्राहक को 3 दिन में लौटाने होंगे
  • रजिस्ट्री थैला गुम होने पर डाकघर अधिकतम रुपए 1130 का मुआवजा अदा करेगा।
  • 500 ग्राम से अधिक वजन के थोक थैले पर वस्तु के प्रभार की अपेक्षा रुपए 6.50 सीमा शुल्क निकासी फीस ली जाएगी
  • विदेशों को प्रेषित छोटे पैकेट का अधिकतम वजन 1 किलोग्राम हो सकता है।
  • पैकेट के ऊपर “Petits paquets” या “small packets” लिखा होना चाहिए
  • 500 ग्राम से अधिक वजन के छोटे पैकेट पर वितरण के समय प्राप्तकर्ता को वितरण शुल्क अदा करनी जरूरी है।
  • अदत शुल्क और पर्याप्त दत्त शुल्क छोटे पैकेट अग्रेषित नहीं किए जाते ।
  • अंध साहित्य “blind literature“का अधिकतम वजन 7 किलोग्राम हो सकता है
  • Bland literature को स्थल मार्ग से भेजने में रजिस्ट्री पावती पत्र और पूछताछ शुल्क के डाक प्रभार से छूट दी गई है
  • शर्तो का उल्लंघन करने पर मार गया पार्सल की अंतर्देशीय दर वसूल की जाएगी

GDS TO PA MOST QUESTIONS 



Watch videeo 

 पत्र डाक की विभिन्न विशेष सेवाओं से संबंधित शर्तें

  • हवाई पत्रिका अधिकतम वजन 3 किलोग्राम होगा
  • हवाई पत्र पर नीला लेवल लगा हो या नीले रंग में ”Par Avion’‘ छपा होना चाहिए
  • यदि डाक बस तू यह पर प्रेषक का नाम और पता ना हो तो ऐसी डाक पर डांस शुल्क की अदायगी कुल अधिभार का कम से कम 75 परसेंट की गई हो पत्र संयुक्त प्रभार का 50 परसेंट पोस्टकार्ड तथा हवाई पत्र तो इन्हें हवाई डाक से भेजा जाएगा अन्यथा स्थल मार्ग से
  • यदि पूर्व अदा किया गया अधिभार कुल डाकघर का 75% से कम हो तो वस्तु आगे नहीं भेजा जाएगा।
  • आदअ शुल्क या अपर्याप्त दत्त शुल्क वस्तुओं की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है।
  • वितरण सूचना हेतु पंजीकृत पत्र पर AR (Avis de reception) लिखा होना चाहिए।
  • विदेश पंजीकृत डाक के लिए रुपए 220 की हानि का भुगतान किया जा सकता है
  • यदि कोई खोई हुई पंजीकृत वस्तु बाद में मिल जाती है और संबंधित व्यक्ति उसे 3 माह तक नहीं लेता तो वस्तु डाकघर की संपत्ति हो जाएगी।
  • पत्र डाक की श्रेणियों में से पत्र डाकू ही बीमा करा कर प्रेषित किया जा सकता है।
  • समुद्री मार्ग से आयात करने के मामले में प्राप्तकर्ता को सीमा शुल्क समाहर्ता के सामने भारत के कृषि विभाग से प्राप्त लाइसेंस पेश करना चाहिए।
  • किसी व्यक्ति को एक बार में 10 अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन या 30 राष्ट्रमंडल जवाबी कूपन नहीं बेचे जाएंगे।
  • पर्याप्त संख्या में जवाबी कूपन प्रस्तुत करने पर उनका विनिमय हवाई मार्ग से भेजने के लिए 20 ग्राम भार के किसी पत्र की पूर्व अदायगी के लिए किया जा सकता है।

     पार्सल डाक – सामान्य नियम

    • नेपाल तथा भूटान के लिए भेजे गए पार्सलों की रजिस्ट्री अनिवार्य है किंतु विदेश डाक में रजिस्ट्री पार्सल जैसी कोई अलग श्रेणी नहीं है।
    • विदेश पार्सल के लिए अधिकतम वजन की सीमा 20 किलोग्राम है।
    • विदेश पार्सलों के साथ तीन प्राप्तिओं में पीपी फार्म में घोषणा होना चाहिए यदि ₹50 से कम मूल्य की वस्तु हो और उस पर विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन ना हो तो साधारण घोषणा पर्याप्त होगी।
    • अंतरदेसी पार्सल के विपरीत विदेश पार्सल प्रेषक को निशुल्क  नहीं लौटाए जाते हैं। यदि पुनः प्रेषण नहीं चाहते तो पार्सल पर फ्रेंच भाषा “Ne Pas nexpeder” लिखा होना चाहिए।
    • 7 दिन तक पार्सल प्राप्त नहीं करने पर व्यस्त डाक पर भी आठवें दिन से माल गोदाम प्रभार लिया जाएगा
    • बीमा पार्सल के प्रत्येक पुनः प्रेषण पर नया बीमा शुल्क लगाया जाएगा
    • कनाडा के अतिरिक्त प्रत्येक देश  से पार्सल के वितरण की सूचना प्राप्त की जा सकती है।
    • पार्सल वस्तु की सीमा शुल्क तथा अन्य प्रभारों की पूर्व अदयगी की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली Frannc de Droits” प्रभार मुक्त सेवा के नाम से जानी जाती है। न्यूनतम 75% मूल्य पूर्व भुगतान आवश्यक है।

      मनी ऑर्डर

      1. बर्मा भूटान तथा नेपाल के अतिरिक्त अन्य देशों के लिए मनीआर्डर सेवा निलंबित है।
      2. साधारण मनी आर्डर फॉर्म mo8 होता है जब मनीआर्डर राशि रुपए तथा स्टरलिंग में लिखी हो तो फॉर्म MO7 या MO 9   इस्तेमाल किए जाएंगे।
      3. न्यकेलिडोनिया को छोड़कर प्रत्येक देश से मनी ऑर्डर भुगतान सूचना प्राप्त की जा सकती है।
      4. मनीआर्डर भुगतान की सूचना शुल्क के शुल्क की वसूली रसीद पर एपी लिखा होगा
      5. विदेश मनी ऑर्डर रद्द करने या पाने वाले के पते में परिवर्तन करने के लिए कोई दूसरा कमीशन नहीं लिखा जाएगा और रद्द करने पर कमीशन राशि लौटाई नहीं जाएगी।
      6. जो मनी ऑर्डर रद्द हो जाए उसका भारत में भुगतान प्राप्ति के 6 वर्ष के बाद नहीं किया जाएगा।

        सीमा शुल्क नियंत्रण

        1. सीमा शुल्क विभाग द्वारा रखे जाने वाला नियंत्रण भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन किया जाता है।

        1. प्राप्तकर्ता के मंगवाने पर विदेश डाकघर और सभी प्रधान डाकघर अदा किए गए सीमा शुल्क की रसीद जारी कर सकते हैं।

        1. जिन वस्तुओं पर रुपए 50 से अधिक( कुछ बड़े शहरों में १००) सीमा शुल्क  बकाया हो उनका वितरण डाकघर खिड़की पर ही किया जाएगा
        2. मूल डाकघर को वापस भेजे गए अवितरित  पार्सपा  का सीमा शुल्क प्रेषक से वसूल किया जाएगा।

        निषेध और प्रतिबंध

        अंतर्राष्ट्रीय करारों में दिए गए निषेध तीन प्रकार के होने हैं-
        1. वस्तुओं की श्रेणी या स्वरूप के संबंध में।
        2. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सामान्य प्रकार के निषेध या डाक कर्मचारियों उपस्कर और अन्य डाक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए।
        3. कुछ सामान्य निषेध जिनसे व्यापक सामाजिक उद्देश्य निहित हो
        4. डाकघर पीपी फार्म रिजर्व बैंक से उपलब्ध होते हैं।

        पूछताछ और शिकायतें

        • विदेश डाक के पत्र और पार्सल के संबंध में शिकायत और पूछताछ जिस दिन वस्तु डाक द्वारा भेजी गई हो उसे अगले दिन से 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत कर देनी चाहिए।
        Thanks for visiting my website