जानिए क्या है फ्रैंकिंग मशीन और इसका उपयोग कहां किया जाता है | Franking machine Kya hota hai

फ्रैंकिंग मशीन (franking machine)
फ्रैंकिंग मशीन को बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, जहां अधिक संख्या में पत्र को पोस्ट करना पड़ता है Aरजिस्ट्री पत्र, स्पीड पोस्ट, नॉर्मल लेटर हो उन्हें जब भी अधिक संख्या में पोस्ट करना होता है तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है और फिर पोस्ट किया जाता है इसलिए कोई कंपनी इस भीड़ या देरी से बचने के लिय अपने यहाँ  फ्रैंकिंग मशीन लगवा लेते है और पत्र पोस्ट करते है। 
कंपनी फ्रैंकिंग मशीन खरीद लेती है और खुद से ही उसका स्टांप लगा देती है जैसे कि अगर कोई लेटर पोस्ट करना है तो उसके लिए हमें अलग से (पोस्टल स्टांप) डाक टिकट लगाना पड़ता हैA और यह फ्रैंकिंग मशीन जो होती है तो इसमें से प्रिंट होकर उसका पोस्टल स्टांप लग जाता है कोई भी अलग से स्टांप टिकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हैA
Franking Machine 2 प्रकार की होती है –
1.     Electronic Franking machine (EFM)
2.     Remotely managed franking machine  (RMFM)
Electronic Franking Machine
Departmentalउपयोग में लाया जाता है इसमें से जो प्रिंट कलर होता है वो लाल रंग में होता है मतलब प्रिंट छाप लाल रंग में होता है A
Electronic Franking Machine में 2 DIE होता है
1.   Value die  मूल्य डाई
2.      Licence die  लइसेंस डाई 
Remotely managed franking machine   Private company के  उपयोग में लाया जाता है इसमें से जो प्रिंट कलर होता है वो(Blue) नीले रंग में होता है  मतलब प्रिंट छाप नीले रंग में होता है A
Remotely managed franking machine   में 2 meterहोता है
1.     Ascending Meter आरोही
2.     Descending  Meter अवरोही
 फ्रैंकिंग मशीन का लइसेंस
फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस तीन प्रकार से लिया जाता है
1.     व्यक्ति (Individual)
2.     व्यावसायिक (Commercial)
3.     विभागीय (Departmental )
Individual & Commercial लाइसेंस को ऑनलाइन लिया जा सकता है और इसके लिए  Superintendent(SP) देते हैंजबकि Departmental FM के लाइसेंस को काउंटर से जारी कराया जाता है और इसे PMG देते है |
Authorize – DG
परिमंडल अक्ष्यक्ष बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द कर सकते है |
Licence fees –rs 375  Only
validity  of Franking Machine 5 year
Validity रहते अगर रिचार्ज कराया जाता है तो 375 लगता है यदि वैलिडिटी समाप्त होने के बाद रिचार्ज कराते हैं तो 100 स्ट्रा देना होगा मतलब साडे 475 लगेगा
1. फ्रैंक वस्तुओ को अधिकतम 2 डाकघरों में पोस्ट करने की अनुमति मंडल अधीक्षक द्वारा दी जा सकती है |
2. खिड़की वितरण टिकिट लइसेंसधारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है |
3. फ्रैंकिंग किसी भी रकम का किया  जा सकता है प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस डाई की एक छाप होनी चाहिए किन्तु मूल्य डाई की एक से अधिक छाप हो सकती है |
4. लेटर बॉक्स में डाली गई फ्रैंक वस्तुए  अदत  भार वस्तुय मानी जाएगी साथ ही पिछली तारीख की गैर पंजीकृत फ्रैंक वस्तुए  तभी स्वीकार की जाएगी जब उन पर प्रस्तुत करने की तारीख की लाइसेंस डाई का अंकन हो |
फ्रैंकिंग मशीन मरम्मत उस कार्यालय को भेजी जाएगी जहा पर उसका दैनिक डॉकेट रजिस्टर होता है ,कार्यालय द्वारा मरम्मत पर भेजने से पहले फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस दाई निकल देते है |
फ्रैंकिंग मशीन को फिर से सेट करने के लिए डाकघर में लेन की आवश्यकता नहीं होती है |
महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म से ही फ्रैंकिंग मशीन खरीदनी चाहिए |
लाइसेंसधारक द्वारा Rs 2000 का शुरूआती  रिचार्ज फिर आगे कम से कम  1000 रुपये से भी करवा सकते है  अधिकतम  कितनी भी राशि कराया जा सकता है |
जब फ्रैंकिंग मशीन का बैलेंस 100 से कम हो जाता है तो  मीटर रिसेट किया जाता है
Commission 3%
जब 5000 rs से ज्यादा रुपये का किया जाता है 
फ्रैंकिंग मशीन के लेखा सम्बन्धी 2 रजिस्टर रखे जायेंगे 1 डाकघर के पास तथा 2 लाइसेंस धारक के पास
किसी फ्रैंक  छाप में गलती होने पर लिफ़ाफ़े या रैपर 3 माह के भीतर  लौटने पर उस पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जायेगा |
लाइसेंसधारी मंडल अध्यक्ष से जितने चाहे विज्ञापन मंजूर कर  सकता है बशर्ते कि  एक वस्तु पर एक ही विज्ञापन हो तथा इस विज्ञापन का संबंध लाइसेंसधारी के व्यवसाय से हो |
जिन दो डाकघर में डाक पोस्ट की जावेगी उसमे से एक निम्न चयन ग्रेड से ऊपर स्तर का होना चाहिए |
सरकारी फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई सेवा शब्द अंकित होना चाहिए |
सरकारी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक निम्न रिकॉर्ड रखेगा
१ :- डाक भेजने से सम्बंधित फ्रैंकिंग मसीन रजिस्टर
;- फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका